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ट्रक चोरी की झूठी सूचना देना पड़ा भारी, पांच हजार का जुर्माना

लक्सर।
एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को ट्रक चोरी होने की झूठी सूचना देना महंगा पड$ गया। ट्रक की इधर-उधर तलाश करने व सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस द्वारा ट्रक स्वामी व ट्रक चालक से सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने बीमा कंपनी से लाभ लेने के लिए ट्रक चोरी होने की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने ट्रक चोरी होने की सूचना देने के आरोप में ट्रक स्वामी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
खानपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार विगत दिन दिलीप राणा पुत्र सुखपाल राणा निवासी रोहिणी दिल्ली ने खानपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 27 जून की सुबह करीब साढ़े चार बजे उसका कैंटर डीसीएम पेट्रोल पंप के पास खानपुर से चोरी हो गया है। कैंटर चोरी होने की सूचना मिलते ही खानपुर पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। थाना क्षेत्रानर्गत पडने वाले सीसीटीवी कैमरे जनपदीय थानों के बार्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तथा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई।
खानपुर थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी ने बताया कि आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पाया गया कि ट्रक घटनास्थल से चोरी होकर कस्बा खानपुर से बाहर नही गया है। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत शिकायतकर्ता दिलीप राणा व ट्रक चालक आरिफ पुत्र नफीस निवासी ग्राम जसोई थाना तितावा जिला मुजफ्फरनगर से गहनता व सख्ती से पूछताछ की गई। तो पता चला कि दिलीप राणा द्वारा ट्रक चोरी की झूठी सूचना व इंश्योरेंस कंपनी से चोरी हुए ट्रक की बीमा कंपनी से लाभ उठाने के लिए झूठी सूचना दी गई थी। जिस कारण दिलीप राणा पुत्र सुखपाल राणा निवासी रोहिणी दिल्ली का थाने पर झूठी सूचना देने के आरोप में खानपुर पुलिस द्वारा दिलीप राणा का 8१ पुलिस एक्ट के अंतर्गत पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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