Uncategorized

जानलेवा हमले में सात वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा

हरिद्वार।
जानलेवा हमला करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 17 दिसंबर 2२1 की रात कनखल क्षेत्र बैरागी कैंप स्थित एक आश्रम में आरोपी व कमलेश्वरानंद ठहरे हुए थे। जो आपस में गुरु भाई हैं। रात करीब एक बजे आरोपी शिव प्रियानंद ने पुरानी द्वेष भावना से प्रेरित होकर कमलेश्वरानंद पर लाठी डंडा से हमला कर दिया था। हमले में चुटैल के सिर, जबडे व चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची थी। चुटैल को इलाज के लिए बंगाली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। चुटैल कमलेश्वरानंद के छोटे भाई दयानिधि नंद ने कनखल थाने में हमला आरोपी शिव प्रियानंद शिष्य स्वामी स्वरूपानंद निवासी पंच निर्मोही अखाड़ा बैरागी कैंप कनखल के विरुद्ध जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में वादी पक्ष ने नौ गवाहों के बयान कराए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ने हमलावर शिवप्रियानंद को दोषी पाते हुए दंडित किया है।

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *