-पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई
हरिद्वार।
फर्जी रसीद के आधार पर कार हडपने के आरोप में एक व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कनखल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पीडि़त अमित कुमार शर्मा निवासी देवनगर रावली महदूद ने तहरीर दी कि योगेश ठाकुर निवासी दयाल एन्क्लेव जमालपुर कलां कनखल से वर्ष 2018 में 3.75 लाख में कार खरीदी थी। उसके नाम कार को संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून से ट्रांसफर करवा दिया था। कुछ समय बाद उसने गाड़ी बिकवाने के लिए कहा तो वह घर से कार ले गया वापस नहीं की। जानकारी जुटाने पर पता चला कि चोरी के मामले में कार बेचने वाला जेल गया था। जेल से बाहर आने पर गाड़ी वापस करने का उसने भरोसा दिया। 18 मई 2021 में उसकी पत्नी सोनिया शर्मा ने कनखल थाने में तहरीर दी कि योगेश ने एक कागज पर 1.5 लाख में गाड़ी बेचना दिखाया। कोई धनराशि लेकर रसीद उसे नहीं दी। साजिश के तहत फर्जी रसीद बनाकर कार को एक अन्य महिला को बेचते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर ट्रांसफर कर दी। गाड़ी वापस मांगने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी योगेश ठाकुर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।