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श्री महंत रघु मुनी को राहत, प्रतिपक्ष तीनों महत्व के प्रस्ताव सहायक रजिस्टर ने किया खारिज

 प्रयागराज/हरिद्वार / संजना राय।

श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन में चल रहे विवाद में कार्यालय सहायक रजिस्टर फार्म सोसाइटीज एंड चिट्स, प्रयागराज ने बड़ा फैसला सुनाया है।

सहायक रजिस्ट्रार कौशलेंद्र सिंह ने अहम फैसला देते हुए 2 मई 2023 व 3 मई 2023 को श्री महंत महेश्वर दास, महंत दुर्गादास महंत अद्वैतानंद द्वारा किए गए प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि 2 मई 2023 को अखाड़े के तीन महंतो श्री महेश्वर दास, महंत दुर्गादास और महंत अद्वैतानंद महाराज द्वारा एक प्रस्ताव पास कर श्री महंत रघुमुनि महाराज ,कोठारी महंत दामोदरदास महाराज ,महंत अग्रदास और महंत दर्शन दास को अखाड़े के पदों से हटा दिया था । 3 मई 2023 को अखाड़े का कार्यवाहक सचिव श्री व्यास मुनि व सहायक सचिव श्री हंसमुनि को बनाने का प्रस्ताव किया था, उक्त प्रस्ताव को महंत रघुमुनि महाराज ने अवैध और अखाड़े के संविधान के विरुद्ध बताते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन, प्रयागराज की कोर्ट में चैलेंज किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए सीनियर डिवीजन कोर्ट प्रयागराज ने 23 मई में उक्त प्रस्ताव को स्टे कर दिया था,

उक्त प्रस्ताव के खिलाफ सहायक रजिस्ट्रार प्रयागराज के कार्यालय में भी वाद दायर किया गया था, तथा उच्च न्यायालय में भी एक रिट दायर की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर 2023 को सहायक रजिस्ट्रार को इस मामले की 15 दिसंबर 2023 से पूर्व निस्तारण करने के निर्देश दिए थे,

दोनों पक्षों ने अपने अभिलेख प्रस्तुत किए,साक्ष्य दिए, सहायक रजिस्टर ने सुनवाई करते हुए तीनों महंतो द्वारा 2 मई व 3 मई को किए गए दोनों प्रस्तावों को निरस्त कर दिया है, सहायक रजिस्ट्रार ने आदेश में कहा है कि जो प्रस्ताव 2 मई 2023 में महंत रघुमुनी, कोठारी महंत दामोदरदास, महंत अग्रदास और महत्व दर्शनदास के खिलाफ किया गया था, वह नियमावली के विरुद्ध थे, 3 मई 2023 को जो प्रस्ताव दूसरा पारित किया गया था, जिसमें व्यास मुनि को कार्यवाहक सचिव व सहायक सचिव के तौर पर श्री हंसमुनि का चयन किया गया था, वो भी नियमावली के विरुद्ध था, अखाड़े के संविधान और नियमावली में कोई कार्यवाहक सचिव व सहायक सचिव बनने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके चलते यह दोनों का चयन विधि मान्य नहीं है, दोनों ही प्रस्तावों को अखाड़े की पंजीकृत नियमावली के विरुद्ध मानते हुए सहायक रजिस्ट्रार ने निरस्त कर दिया है।

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