हरिद्वार। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद योजित किया गया है। स्थल पर निरंतर निर्देशों के बावजूद भी अनाधिकृत निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य बंद ना करने के कारण प्राधिकरण टीम द्वारा अवैध निर्माण को सील किया गया तथा मौके पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ता को स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य ना किया जाने के लिए निर्देशित किया गया। आरआईटी के सामने इकबालपुर, तह0 रूड़की, जिला-हरिद्वार में श्री राकेश मित्तल द्वारा लगभग 70’ *90’ की माप में भूतल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे प्राधिकरण द्वारा सील किया व नोटिस चस्पा किया।




















































