उत्तराखंड हरिद्वार

शासनादेश के बादजूद भी नही हटा हरकीपैड़ी से अवैध अतिक्रमण

हरिद्वार।
राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने 23 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत दी थी। जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल में सडक के मध्य से पुलिस द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसमें पुखराज बनाम जिलाधिकारी के अंतर्गत जारी आदेश के अनुपालन में हरिद्वार नगर के सार्वजनिक आवागमन मार्ग के बीचो बीच आटा विक्रेता कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए रेडीमेड शेड पुलिस विभाग द्वारा जीरोजोन व्यवस्था नियंत्रण के बहाने सड$क मार्ग पर अवैध रूप से स्थापित कराए गए। शिकायत में पुलिस बूथ को हटाने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री के जारी आदेश के अनुपालन में मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को जारी किया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन 2 वर्ष तक ना होने पर रमेशचंद्र शर्मा ने सूचना का अधिकार उपयोग करते हुए 23 जनवरी 2020 को सूचना आवेदन लोक निर्माण विभाग शासन समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की सूचनाएं मांगी थी। सूचनाएं ना मिलने पर प्रथम अपील उपरांत सूचना आयोग में द्वितीय अपील 24 अक्टूबर 2020 को शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी। सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने लोक निर्माण विभाग शासन के अनुच्छेद को सूचना प्रदान ने कराने की लापरवाही के खिलाफ 25हजार का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार 4 वर्ष के बाद पुलिस विभाग के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाइयों को आयोग के  समक्ष 25 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। जिसके अनुपालन में शासन ने जिलाधिकारी हरिद्वार को सख्त निर्देश दिया था कि रमेश चंद्र शर्मा की शिकायत के हिसाब से हरिद्वार के मध्य मार्ग पोस्ट आफिस तिराहा दिल्ली नीतिपास मार्ग के सार्वजनिक तिराहा तथा हरकी पौड$ी में अवैध पुलिस चौकी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही को शीघ्र अति शीघ्र कराए। अनुपालन की सूचना उपलब्ध कराई जाए तदुपरांत सूचना आयुक्त ने जारी अर्थदंड लगाने की कार्रवाई से बचाव करते हुए प्रमुख सचिव शासन रमेश कुमार सुधांशु ने 11 मार्च 2022 जिलाधिकारी हरिद्वार को सख्त रूप से आदेश दिया था कि रमेश चंद्र शर्मा के शिकायती पत्र एवं अवैध अतिक्रमण हो पोस्ट अफिस तिराहा पर पुलिस का टीन शेड को शासन के जारी पूर्व आदेश 28 फरवरी 2022 पर कार्रवाई कर तत्काल अतिक्रमण को हटाने की आख्या शासन को प्रेषित कराई जाए। अतिक्रमण हटाने की सूचना अपील करता रमेशचंद्र शर्मा को भी उपलब्ध करा दी जाए। जिसके सापेक्ष में प्रशासन ने पोस्ट आफिस के चौराहे पर अवैध पुलिस बूथ को हटाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा रमेशचंद्र शर्मा को सूचना परीक्षित कराई है। वही लोक निर्माण विभाग ने बताया कि हरकी पैडी पुलिस चौकी का अतिक्रमण नगर आयुक्त द्वारा कराया जाएगा।

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