हरिद्वार।
एक नाबालिग लड$की को फिल्म में हीरोइन की बहन के रोल के लिए आडिशन के बहाने बुलाकर अश्लील हरकत मामले में एफटीएस कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल की कठोर कैद व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 16 फरवरी 2021 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक होटल में नाबालिग लड$की के साथ अश्लील हरकत की गई थी। पीडित लडकी ने उसी दिन कोतवाली नगर में आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ बहला फुसलाकर लाकर अश्लील हरकतें करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य पुत्र रामपाल आर्य निवासी किच्छा रोड भदीपुर थाना रुद्रपुर उधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। शिकायतकर्ता लड$की ने पुलिस को बताया था कि कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय अखबार में बालीवुड में स्थापित एक हीरोइन की बहन की भूमिका निभाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। पीडि$त लड$की ने विज्ञापन में दर्शित मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो आरोपी विनोद कुमार आर्य ने उसे हरिद्वार आडिशन देने की बात कही थी। जिस पर घटना वाले दिन पीडि$ता आरोपी के बताये अनुसार काशीपुर बस अड्डे पर पहुंची थी। जहां से आरोपी विनोद उसे बस से हरिद्वार एक होटल में लेकर पहुंचा था। आरोप था कि होटल के कमरे में पहुंचते ही आरोपी ने लड$की के साथ बुरी नीयत से अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ संबधित धाराआें में आरोप—पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।