Uncategorized

एचआरडीए की बेबसी के बाद ग्रामीण ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा 

हरिद्वार/ नैनीताल
उत्तराखंड में कृषि भूमि पे अवैध प्लाटिंग पे रोक
उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड ने अतुल चौहान निवासी ग्राम नूरपुर पंजनहेड़ी, की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार सहित उत्तराखंड में प्रोपेर्टी डीलरो व नेता द्वारा ग्राम सभा व कृषि भूमि पे अवैध प्लाटिंग कर बेचने के मामले में तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए है। वहीं जिम्मेदार विभागों व लोगो को तथ्यो सहित हाई कोर्ट में पेश होने को कहा है। उल्लेखनीय है कि श्यामपुर लालढांग क्षेत्र, जगजीतपुर, मिस्सरपुर, नूरपुर पंजनहेड़ी, अजीतपुर, जियापोता, कटारपुर, किशनपुर, फेरुपुर, जट बहादुरपुर, जमालपुर, सीतापुर, सराय, एकड़ कला, बहादराबाद, आत्मलपुर बोंगला, सलेमपुर, रोशनाबाद, आनेकी सहित शहर के निकटवर्ती दर्जनों गांव में राजनीतिक संरक्षण के चलते लगातार कृषि भूमि पर बिना मानकों के अवैध कालोनियां विकसित की जा रही है जिसके चलते स्थानीय लोगों द्वारा कई बार हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में भी इन कॉलोनी की शिकायत लिखित रूप में की जाती रही है बावजूद इसके राजनीतिक दबाव के चलते हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बेबस नजर आया। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण शिकायतकर्ताओं को गुमराह करने का कार्य प्राधिकरण द्वारा लगातार किया जाता है। प्राधिकरण और जिला प्रशासन में सनी ना होने के चलते पंजनहेड़ी ग्राम निवासी अतुल चौहान ने उच्च न्यालय उत्तराखंड में एक जनहित याचिका लगाई। जिस पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पूरे प्रदेश में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग किया जाना रोक लगा दी गई है। इसके बाद भ्रष्ट अधिकारियों के गैंग और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *