-सीजेएम कोर्ट ने पुरानी करेंसी मामले में धोखाधड$ी, आपराधिक षडयंत्र की धाराएं खारिज की
हरिद्वार।
पुरानी करेंसी मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार रुपेश वालिया सहित अन्य लोगों को कोर्ट ने बड$ी राहत दी है। हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने पुरानी करेंसी मामले में आईपीसी की धारा 420 और 12 बी, 511 के अपराध में उन्मोचित करने का आदेश दिया है। पुलिस ने 2022 में जबरदस्ती गंभीर धाराआें में केस बनाकर सम्मानित लोगों को जेल भेज दिया था।
बचाव पक्ष के वकील चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस के द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र को आरोप तय करने के स्तर पर चुनौती दी गई थी। क्योंकि धोखाधडी और आपराधिक षडयंत्र जैसे कोई आरोप बनते नहीं थे। उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए रुपेश वालिया सहित सभी छह लोगों को धारा 420, 12बी और 511 से उन्मोचित कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने पुरानी करेंसी मामले में विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स अधिनियम 2१७ की धारा 5/7 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार माना है, जिसमें सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई बनती है। इस मामले में भी हम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने सभी को बड$ी राहत देते हुए गंभीर धाराआें को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2022 को पुलिस ने चार करोड$ पैंतालीस हजार रुपए के पुराने नोट बरामद करते हुए रुपेश वालिया सहित अन्य छह लोगों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराआें में मुकदमा दर्ज किया था।














































