हरिद्वार।
कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने जिलाधिकारी से आदेश मिल जाने पर क्षेत्र में रहने वाले अपराधी किस्म के युवक को दो माह के लिए जिलाबदर कर दिया। बिना कोर्ट की अनुमति के अगर जनपद में आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवार्ई की जाएगी।
कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि सत्येन्द्र पुत्र गजेन्द्र निवासी बाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर पेशेवर अपराधी है। आरोपी के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिलाधिकारी से अनुमति मिल जाने के बाद सत्येन्द्र को दो माह के लिए जिलाबदर कर दिया। पुलिस कर्मी उसे जनपद की सीमा से बाहर छोड़ आए। जनपद में दो माह तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस बीच अगर वह जनपद सीमा में देखा गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।