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चार आरोपियों को मुख्य दण्डाधिकारी ने रिमाण्ड अस्वीकार कर किया रिहा

हरिद्वार।
बीती 26 मई को कोतवाली हरिद्वार पुलिस द्वारा अलग-अलग कमशः मु०अ०सं० 369/2025 में ओमप्रकाश, 270/2025 अभिषेक व 371/2025 में दीपक व मोहित को आयुध अधिनियम की धारा 4/25 ने गिरफ्तार कर मुख्य दण्डाधिकारी श्री अविनास श्रीवास्तव के न्यायालय में इस आरोप के साथ कि सभी अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किये गये हैं। रिमाण्ड पर सुनवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के द्वारा स्थापित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम से अरविन्द कुमार श्रीवास्वत (डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउन्सिल) ने अभियुक्तों की पैरवी करते हुए अपनी बहस में कहा कि अभियुक्त अभिषेक मेरठ से तथा अभियुक्तगण दीपक व मोहित दिल्ली से गंगा स्नान से आए थे। पुलिस ने झूठा फँसाकर परिवार को गिरफ्तारी सूचना नहीं दी गयी और न ही अभियुक्तगण को गिरफ्तारी का कारण बताया है। अभियुक्त ओमप्रकाश स्थानीय निवासी है और किसी भी अभियुक्त का अपराधिक इतिहास नहीं है। न्यायाधीश अविनास श्रीवास्तव ने दौरान सुनवायी अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के तर्कों को तर्कसंगत पाते हुए सभी चाकुओं को खुलवाकर देखा तो पाया कि सभी चाकू बिलकुल नए एवं एक ही रंग रूप, बनावट तथा एक ही जैसे हैं, जबकि सभी आरोपी अलग-अलग स्थान से है तथा उनका आपस में कोई सम्बन्ध भी नहीं है। विवेचक द्वारा आरोपियों पर दर्शायी गई सभी बरामदगी पूर्णरूप से पूर्व नियोजित एवं संदिग्ध पाते हुए सी० जे०एम० हरिद्वार श्री अविनास श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों का धारा 4/25 आयुध अधिनियम में रिमाण्ड अस्वीकार कर उन्मोचित कर रिहा कर दिया। जब इस आदेश की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के अन्य अधिकारीगण सुधीर त्यागी (चीफ), रमन कुमार सैनी (डिप्टी), रजिया अखतर (असिस्टेंट) तथा आदिल अली (असिस्टेंट) को हुई तो सभी ने खुशी जाहिर की।

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