Uncategorized

पॉश एक्ट.. महिलाओं को कैसे प्रोटेक्ट करता है

हरिद्वार। महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से बना सशक्त कानून पॉश एक्ट की कार्यशाला जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति के तत्वाधान में जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में आयोजित की गई। दिल्ली से आए एटर्नी ऑफ लॉ अंकुर अग्रवाल और पॉश कम्पेनियन तथा ट्रेनिंग एक्स्पर्ट पूजा पांचाल ने समिति के सदस्यों को एक्ट संबंधित कार्यविधि और क्या करें क्या न करें की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पॉश एक्ट की पूरी जानकारी होना जरूरी है। महिलाए अक्सर अपने कार्यस्थल पर हो रहें उत्पीडन की सूचना पुलिस को देती है या उसे दबा देती है जो सही नही है। पुलिस को पॉश एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलो को इन्टरटेन करने का कोई अधिकार नही है। ऐसे मामलों को लेकर दस या दस से अधिक कर्मचारियाें वाले संस्थान में इंटरनल पॉश कमेटी में या फिर जिलास्तरीय स्थानीय परिवाद समिति को देना होगा। उन्होंने जिले की पाॅश एक्ट समिति की अध्यक्षा डॉ. मनु शिवपुरी ब्रांड एम्बेस्डर बंटी बचाओं बेटी पढाओं योजना, पत्रकार शशि शर्मा, रश्मि उपाध्याय, समिति के जिला सचिव प्रोबेशन अधिकारी अविनाशस भदौरिया को एक्ट के क्रियान्वन की गहन जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी। पूजा पांचाल ने कहा कि इस एक्ट की जानकारी महिलाओं के अलावा पुरूषों को भी होना जरूरी हैं, ताकि इस तरह के अपराधों से बचा जा सके, किसी भी कार्य स्थल पर अपनी सहयोगी महिला के विरूद्ध असभ्य टीका टिप्पणी, गलत और अनुचित व्यवहार अथावा ऐसी कोई हरकत जिस पर महिला को आपत्ति हो दंण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता हैम्समिति की अध्यक्षा मनु शिवपुरी ने बताया कि इस एक्ट के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्सास का संचार हो रहा है। कहा कि एक्सपर्ट के माध्यम से कई शंकाओं का समाधान किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरियो ने कहा कि नियमानुसार एक्ट संबंधित जानकारी के सामाजिक विस्तार और आवश्यक जानकारी को प्रचारित किया जाएगा।

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *