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धोखाधडी के आरोपी की जमानत खारिज

लक्सर।
महाराजपुर कला गांव स्थित स्टेट बैंक की मिनी शाखा के कई खाताधारकों ने कुछ दिन पूर्व कोतवाली में तहरीर देकर ब्रांच संचालक पर उनके खाते में पैसे जमा न कर धोखाधड़ी से उनके पैसे हड$पने का आरोप लगाया था। जिसमें पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपित के अधिवक्ता द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्सर की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद एडीजे ने आरोपित सुखबीर ङ्क्षसह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर कला गांव में भारतीय स्टेट बैंक की मिनी शाखा स्थित है। पिछले दिनों मिनी शाखा से जुड़े करीब एक दर्जन खाताधारकों ने लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उन्होने मिनी बैंक शाखा में अपने पैसे जमा कराए थे। आरोप लगाया गया था कि मिनी बैंक के संचालक सुखबीर ङ्क्षसह ने पास बुक पर हाथ से ही पैसे जमा कर दिए थे। जबकि उसने उक्त रकम बैंक में जमा नही कराई। ग्राहकों का आरोप था कि सुखवीर ने उनका लाखों रुपए की रकम को हड़प लिया है। तहरीर के आधार पर उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर ब्रांच संचालक सुखबीर ङ्क्षसह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपित के वकील ने पहले एसीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उसकी तरफ से अधिवक्ता  द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्सर की कोर्ट में जमानत की अपील की गई थी। उक्त मामले में शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल ङ्क्षसह ने बताया कि शनिवार को इस मामले में हुई सुनवाई के बाद एडीजे विवेक द्विवेदी ने आरोपित सुखबीर ङ्क्षसह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

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