हरिद्वार।
सिडकुल थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पीडि$ता की तहरीर पर तत्कालीन थाना प्रभारी, कोर्ट पुलिस चौकी प्रभारी समेत ग्यारह लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पीडि$त महिला ने तत्कालीन थाना प्रभारी व कोर्ट पुलिस चौकी प्रभारी पर दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर उसी से मारपीट कर जातिसूचक शब्दों को इस्तेमाल किया। कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होने पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के आदेश जारी हुए।
थाना सिडकुल प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पीडि$ता रोशनाबाद निवासी रानी पत्नी जोगेन्द्र की तहरीर पर तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशांत बहुगुणा, कोर्ट पुलिस चौकी प्रभारी दिलवर सिह कंडारी, महिला कांस्टेबल शोभा, अशोक, नरेन्द्र,, संजीव, रानी पत्नी सुलेख चंद, स्वाति पत्नी अशोक, अंजली पुत्री सुलेख चंद, मीनाक्षी पत्नी नरेन्द्र के विरुद्ध संबंधित धाराआें में मुकदमा दर्ज किया है। पीडि़ता ने तहरीर में जानकारी दी कि उसका अपने देवर अशोक से विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। 26 मई 2020 को उसका पति दुकान से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसके देवर अशोक, नरेन्द्र व राजकुमार के साथ उसे रास्ते में रोक लिया और मारपीट की। मारपीट होने पर पति के शोर मचाने पर कुछ बचाने आए तो वह जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। उसी रात आरोपितों ने पति के खोखे में आग लगा दी। 27 मई को वह घर पर अपनी जेठानी सुरेशना व देवरानी ममता के साथ बैठी हुई थी। तभी आरोपी घर पर आ गए और मारपीट करने लगे। मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गयी। सूचना पर संबंधित थानेे की पुलिस उसे थाने ले गयी और गाली गलौच व जातिसूचक शब्दों को इस्तेमाल कर महिला कांस्टेबल शोभा से पिटाई करायी। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पीडि़ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।