ऋषिकुल की 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या व्यवसायी राजीव कुमार को उच्च न्यायालय ने किया दोषमुक्त,रामतीर्थ यादव की मृत्युदण्ड की सजा को रद्द कर आजीवन कारावास की सजा
नैनीताल|
माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रीतू बाहरी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मृत्युदंड की सजा से दण्डित मुक़दमे के मुख्य अभियुक्त एवं सह-अभियुक्त की उन अपील की सुनवाई की जिसमे स्पेशल जज पोक्सो हरिद्वार द्वारा वर्ष 2022 में ऋषिकुल हरिद्वार निवासी 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या कर उसकी लाश को छिपाकर साक्ष्य नष्ट करने के अपराध के तहत हरिद्वार के स्थानीय व्यापारी के यहाँ काम करने वाले नौकर रामतीर्थ यादव पुत्र हृदयराम को मृत्युदण्ड एवं व्यवसायी राजीव कुमार पुत्र प्रभुदयाल को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था |
लॉ एण्ड जस्टिस सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य डी०के० सिंह एवं चित्तरंजन ने बताया कि दोनों अभियुक्तों ने हरिद्वार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई करते हुए आज उच्च न्यायालय की पीठ ने सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पाया कि मुक़दमे में पुलिस द्वारा कई गंभीर त्रुटियाँ की गयी हैं जिसमे मुख्यतः यह भी है कि राजीव कुमार को पुलिस द्वारा अवैध तरीके से गिरफ्तार कर मुक़दमे में अभियुक्त बनाया गया था एवं फर्द गिरफ़्तारी संदेहास्पद थी जिसके संदेह का लाभ अभियुक्त राजीव कुमार को दिया गया एवं राजीव कुमार की अपील को स्वीकार कर इस मुक़दमे से राजीव कुमार को दोषमुक्त किया गया एवं मुख्य अभियुक्त रामतीर्थ यादव की मृत्युदण्ड की सजा को रद्द कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया |
मामले की सुनवाई के दौरान विधि विशेषज्ञ कृष्णकान्त, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द वशिष्ठ, भारत सरकार के डिप्टी सोलिसिटर जनरल ललित शर्मा भी न्यायालय में उपस्थित थे |