लक्सर।
नगर में शुगर मिल के निकट स्थित नगर पालिका की बंजर भूमि पर मैथोडिस्ट चर्च द्वारा किए गए कब्जे को नगर पालिका प्रशासन द्वारा सोमवार को उक्त भूमि के चारों आेर पिलर व तारबाड$ लगाकर कब्जा मुक्त कर लिया है।
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने बताया कि नगर में शुगर मिल के निकट मैथोडिस्ट चर्च स्थित है। नगर पालिका लक्सर ने वर्ष 2021 में चर्च को बंजर भूमि में बताते हुए वह भूमि नगर पालिका की होने का दावा किया था। उनका कहना है कि वह भूमि नगर पालिका के दस्तावेजो में बंजर भूमि दर्ज है। इसके बाद चर्च कमेटी के लोग उक्त मामले को लेकर लक्सर सिविल कोर्ट जेडी में चले गए थे। उनका कहना था कि चर्च की भूमि पिछले 5 वर्षों से उनके पास है। इसलिए चर्च के पास की भूमि उनकी है। उन्होंने भूमि पर स्टे के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया था। साथ ही चर्च प्रबंधन समिति को चर्च अपना होने का दवा पेश करने के लिए कहा था। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि चर्च द्वारा कोर्ट में इस बाबत अपना कोई दावा प्रस्तुत नही किया गया। जिसके चलते कोर्ट ने चर्च के आवेदन पर की गई स्थाई निषेधाज्ञा को 16 अक्टूबर 2023 को खत्म कर दिया है। इसके बाद सोमवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कर्मचारी अजय नारायण खाती, गुलशेर, सुरेंद्र झा, उमेश व दिनेश शर्मा आदि ने मौके पर पहुंचकर ठेकेदार के माध्यम से चर्च के चारों ओर पिलर व तारबाड कराने के बाद उक्त भूमि पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी।