उत्तराखंड हरिद्वार

पार्क में अवैध निर्माण मामले में हरूविप्रा सहित निर्माणकर्ता को नोटिस जारी

हरिद्वार।
न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, हरिद्वार द्वारा सरकारी पार्क पर अवैध कब्जे की नीयत से हो रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध रुड़की व हरिद्वार विकास प्राधिकरण व अवैध निर्माण कर्ता के विरुद्ध नोटिस जारी किया।
विकास प्राधिकरण से स्वीकृत माडल कालोनी सामने प्रेमनगर आश्रम में कई वर्षों से सरकारी पार्क पर अपनी नजर गड़ाए बैठे कुछ लोगो द्वारा उसमें तरह-तरह के निर्माण कर रहे हैं और उस सरकारी पार्क के वास्तविक भूगोल को बिगड$ने पर लगे हैं, उनके विरुद्ध हरिद्वार न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। उपरोक्त वाद में सरकारी भूमि पर अवैध मंदिर निर्माण कर व फर्जी समिति को सरकारी समिति दर्शा कर चंदा जमा कर कालोनी वासियों के साथ कई वर्षो से पूर्व सभासद संजय शर्मा और अन्य रामेश्वर महादेव मंदिर समिति के सदस्यो द्वारा अवैध चंदा वसूली कर उसका गलत उपयोग किया जा रहा है और कई वर्षो से मंदिर के नाम पर हुए भंडारे उत्सव आदि से हुई आय और चंदे का कोई हिसाब किसी कालोनीवासी को न दिया गया है न कही सार्वजनिक रूप से हिसाब चस्पा कर कालोनी वासियों को दिखाया गया है। जबकि रजिस्ट्रार उपनिबंधक सोसायटी में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब समिति की जानकारी मांगी गई तो वहां से मिली सूचना में बताया गया कि जिस समिति के नाम की जानकारी मांगी गई है उस नाम से काई संस्था कार्यालय में रजिस्टर्ड नही है।

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