हाई कोर्ट ने दिए तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश, कनखल का मनीराम तालाब कब होगा बहाल
लक्सर।
अकोढा कला गांव निवासी एक व्यक्ति की द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट द्वारा प्रशासन को अकोढा कला गांव में तालाब की भूमि को तत्काल कब्जामुक्त करने के आदेश दिए हैं।
लक्सर क्षेत्र के अकोढा कला औरंगजेबपुर गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला अब एक याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा गंभीरता पूर्वक ले लिया गया है। दरअसल अकोढा कला औरंगजेबपुर गांव निवासी जगपाल सिंह नामक ग्रामीण द्वारा इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। वहीं उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता निखिल सिंघल के मुताबिक लक्सर के अकोढा कला औरंगजेबपुर गांव में तालाब की जमीन पर कुछ तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। जिसका प्रशासन द्वारा भी समय—समय पर संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश तक पारित किए जा चुके हैं, मगर अतिक्रमणकारियों द्वारा आज तक तालाब की भूमि को अतिक्रमणमुक्त नही किया गया है। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दायर की गई एक याचिका के जरिए संज्ञान लेकर प्रशासन को तत्काल ही तालाब की भूमि को खाली कराए जाने का आदेश दिया गया है।