हरिद्वार।
प्रेम संबंध में बाधक पति की हत्या कराने वाली पत्नी समेत तीन को आरोपियों को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य ने आजीवन कारावास व 60—60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 25 जनवरी 2019 को सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव डालूवाला मजबता निवासी देवेंद्र रोजाना की तरह अपने चार पहिया वाहन से अमेजन कम्पनी में काम के लिए घर से निकला था। रात को करीब एक बजे गांव प्रधान व ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि एक वाहन डालूवाला मजबता व डालूवाला कलां गांव के बीच में खड$ा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान व ग्रामीणों को वहां कोई नहीं मिला था। परंतु वहां पहले से मौजूद ग्रामीणों ने बताया था कि जब वह मौके पर पहुंचे थे। तो उन्होंने दो तीन व्यक्ति को मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा था। जबकि वाहन मालिक देवेंद्र वहां नहीं था। इस घटना के अगले दिन देवेंद्र की लाश पास ही गन्ने के खेत में पड$ी मिली थी। मृतक देवेंद्र की पत्नी रीना कौर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश रचकर हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मृतक देवेंद्र की पत्नी रीना कौर, उसके प्रेमी मंजीत उर्फ प्रीता पुत्र राजा सिंह व रवि सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी गण ग्राम डालूवाला मजबता सिडकुल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस के अनुसार मृतक देवेंद्र का रीना कौर से विवाह हुआ था। लेकिन रीना कौर के गांव के रहने वाले अभियुक्त मंजीत उर्फ प्रीता से प्रेम संबंध बन गए थे। इसी वजह से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। इसलिए रीना कौर ने अपने प्रेमी मंजीत व उसके दोस्त रवि सिंह के साथ मिलकर अपने पति की साजिश रचकर हत्या करा दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने देवेंद्र की पत्नी एवं उसके प्रेमी व उसके दोस्त को दोषी पाया है।