रमेश चंद्र शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय मे अवमानना याचिका दाखिल कराई जाएगी
हरिद्वार/ kalu verma।
उच्च न्यायालय ने गंगा घाटों पर यात्रियों की सुरक्षा स्वच्छता प्रदूषण रोकने के लिए सीसी टीवी कैमरो को लगाने, अतिक्रमण हटाने, गंगा तट बने शौचालय को सीवर लाइन से जोड$ने के लिए नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार को पीआईएल के निर्णय द्वारा कार्यवाही का आदेश दिया था। जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस शरद कुमार शर्मा की पीठ द्वारा नगर आयुक्त लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने न्याय पीठ समक्ष उपरोक्त समस्त कार्यों के कराने का लिखित आश्वासन पैरा 16 के अनुपालन में दिया था।
नगर आयुक्त ने गंभीर लापरवाही करते हुए ना तो गंगा घाटों पर 72 सीसीटीवी कैमरो को लगाया ना ही दीनदयाल पार्किंग में गंगा नदी किनारे मौजूद 20 शौचालय को सीवर लाइन से जोड$ा गया, ना ही गंगा से जुड$े नालों की सफाई कराई गई। उच्च न्यायालय को गुमराह कर उपरोक्त समस्त कार्यों को पूर्ण करने की अनुपालन आख्या सहायक नगर आयुक्त महेंद्र कुमार यादव मार्फत प्रदीप राज भारती नोटरी एडवोकेट से सत्यापित कराकर 20 अक्टूबर 2018 को उच्च न्यायालय न्यायपीठ
में शपथ पत्र दाखिल करा कर अवमानना का कृत्य कराया था। सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने सूचना अधिकार का उपयोग कर नगर निगम से जानकारी 1 मार्च 2019 को मांगी गई थी
की शपथ पत्र में पूर्व दर्शाए गए 72 सीसीटीवी कैमरो का स्थलीय सत्यापन कराया जाए। अन्य कार्यों को कराने का प्रणाम दिया जाए। निर्माण बाबत सूचना न मिलने पर आयोग में दर्ज द्वितीय अपील 29587के निस्तारण में मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने नगर आयुक्त को आदेश दिया था कि उनके द्वारा जांच कराई जाए कि बिना कार्य कराए असत्य झूठ पर आधारित जिन—जिन अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत कराया है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। नगर आयुक्त द्वारा कार्रवाई न कराने के खिलाफ शिकायत अपील पुन आयोग समक्ष दर्ज कराई गई थी।
तथा रमेश चंद्र शर्मा द्वारा नगर निगम में जांच कार्यवाही का परिणाम जानने की वर्ष 2023 में प्रस्तुत आवेदन पर सूचना शून्य दिए जाने पर मामला द्वितीय अपील संख्या 36169 दर्ज हुआ था। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा दोनों अपीलों को संयुक्त करते हुए नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती को कड$ी चेतावनी सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तहत कार्यवाही कराने के देने के उपरांत तीन सदस्य जांच समिति सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कराई गई थी स्थलीय जांच परीक्षण कार्यालय रिकार्ड की खोजबीन उपरांत जांच समिति ने जांच आख्या 31 अक्टूबर 2023 को नगर आयुक्त के माध्यम से सूचना आयुक्त को आख्या प्रस्तुत की की थी। जिसमें केवल 12 सीसी टीवी कैमरो का संचालन मेला नियंत्रण भवन में पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा कराना साबित किया है। उनके लगाने का रिकार्ड नगर निगम में उपलब्ध नहीं पाया गया। शेष 60 कैमरो की जानकारी ना होना बताया गया है। शौचालयों के सीवर लाइन से जोडना, गंगा अनुरक्षण इकाई का मामला का भी पत्र भेजा गया था। शपथ पत्र पत्रावली में संबंधित सूची अटैच ना होने के कारण मांगी गई निर्माण कार्यों की पुष्टि करना संभव नहीं है।