हरिद्वार।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में 9 सितम्बर 2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरिद्वार, रुडकी व लक्सर में किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी वादकारी अपने मुकदमों का आपसी सहमति व अभिस्वीकृति के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एनआई एक्ट, बैंक धन वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद बिजली व पानी व अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद, उपभोक्ता आयोग संबंधित वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी वाद, राजस्व, वेतन भत्ते से संबंधित सर्विस मामले आदि का् निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया जो भी वादकारी अपने मुकदमें का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं। वह उस मुकदमे में प्रार्थना पत्र देकर द्वितीय शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु लगवा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया की लोक अदालत में वादों का रूप से अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है।

















































