हरिद्वार।
नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने, मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की दूसरी जमानत याचिका एफटीएससी/ अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 दिसंबर 2019 की सुबह चार बजे कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव में रहने वाली 14 वर्षीय पीडिता लापता हो गई थी। उस समय पीडिता अपने घेर में शौच के लिए गई थी। काफी तलाश करने पर भी पीडिता नही मिली थी। पुलिस ने पीडित लडकी के पिता की लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी आकाश उर्फ बंटी पुत्र महावीर निवासी ग्राम दाबकी कला कोतवाली लक्सर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद की आरोपी आकाश उर्फ बंटी की द्वितीय जमानत याचिका खारिज कर दी है।