उत्तराखंड हरिद्वार

स्मैक तस्कर की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार।
स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश ( एनडीपीएस एक्ट) अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 19 मार्च 2024 को रानीपुर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक मनोज नौटियाल अपने सहकर्मियों के साथ गश्त  पर थे।  तभी उन्हें सूचना मिली थी कि  पाल आश्रम नगर,  शिवालिक नगर की जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति स्मैक लेकर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने रात्रि  8: 00 बजे उक्त व्यक्ति को पकड लिया था। पकड$े गए व्यक्ति ने अपना नाम आरिफ पुत्र निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द उर्फ मतलबपुरा थाना लक्सर जिला हरिद्वार बताया  था। नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से  11.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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