हरिद्वार।
कोतवाली नगर स्थित प्लाट पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। प्लाट स्वामी ने खाली करने को बोला तो बीस लाख रुपए की रंगदारी मांगी गयी। पीडि़ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। जांच के बाद दोषियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा।
कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक भावना कैंथोला ने बताया कि श्रीमती अश्वनी चौहान धर्मपत्नी अनिल चौहान निवासी— फ्लैट नंबर 1, ऋषभ अपार्टमेंट, राजपूत धर्मशाला के पीछे कनखल ने तहरीर दी कि सिविल कोर्ट के फर्जी दस्तावेज बनाकर नगर निगम में गृह कर खाते में पर नाम परिवर्तन कर संपति पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। तहरीर में राजकुमार पुत्र पितांबर निवासी ग्राम टांडा जलालपुर, तहसील लक्सर हरिद्वार, बाबा हरिओम पुरी चेला बाबा मोहन पुरी निवासी—नागल आश्रम, नजीबाबाद जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश (हाल निवासी जूना अखाडा आश्रम, हरिद्वार), पूजा शर्मा व मनोज शर्मा निवासी गोविंदपुरी, नियर एसएम जैन डिग्री कालेज, ज्वालापुर हरिद्वार ने संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने व पैसे वसूली करने के उद्देश्य से षड्यंत्र व कूटरचना रचते हुए एक फर्जी जाली सिविल कोर्ट का दस्तावेज तैयार किया। जिसे नगर निगम में पेश कर संपत्ति के गृहकर खाता संख्या में नाम दर्ज कराया। कोर्ट से कागजातों की दूसरी कापी मांगी गई तो पता चला कि कोर्ट से इस तरह का कोई आदेश नहीं जारी हुआ। प्लाट पर अपना मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवा लिया है। प्लाट पर टीन शेड डालकर कब्जा करने का प्रयास किया। उनको रोकने का प्रयास किया तो राजकुमार व पूजा शर्मा ने बीस लाख रुपए की रंगदारी मांगी और कहा कि अगर तुम दुबारा इस प्लाट पर आए तो तुझे व तेरे परिवार को झूठा फंसवा देंगे और तेरे बच्चों को जान से मरवा देंगे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।़