हरिद्वार।
युवक की हत्या करने वाले को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता 27 जून 2019 की शाम को थाना श्यामपुर क्षेत्र के गांव में रंजिशन एक युवक पर छुरी से जानलेवा हमला किया गया था। चोटिल युवक एकलव्य को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।जहां डॉक्टरों ने चोटिल को मृत घोषित कर दिया था।मृतक के पिता श्यामलाल ने अगले दिन श्यामपुर थाने पर हत्यारोपी परवेज उर्फ गामा पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम पीली पड़ाव श्यामपुर के खिलाफ पुलिस में एक लिखित शिकायत देकर केस दर्ज कराया था।शिकायत में बताया था कि घटना वाले दिन उसका पुत्र घर से मोटरसाइकिल पर किसी काम के लिए गांव के गुरुदेव के पास गया था।जहां हत्यारोपी ने आकर झगड़ा कर उसके पुत्र पर छुरी से जानलेवा हमला कर दिया था। वहां मौजूद लोगों के आने से पहले ही हत्यारोपी परवेज उर्फ गामा फरार हो गया था। वादी पक्ष की ओर से नौ गवाह के बयान दर्ज कराए गए थे।
हत्यारोपी परवेज को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई है।