उत्तराखंड हरिद्वार

प्लाट बेचने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी

– कोर्ट के आदेश पर चार के विरुद्ध मुकदमा
हरिद्वार।
कनखल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ प्लाट के नाम पर धोखाधड$ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के आेदश पर चार आरोपितों के खिलाफ धोखाधड$ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
कनखल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। शालिनी अग्रवाल निवासी शिवपुरी कालोनी सतीकुंड कनखल ने तहरीर दी कि उसे एक प्लाट की जरूरत थी। उसकी माता संतोष की मुलाकात मिंटू सिंह बर्मन से हुई। उसने एक प्लॉट मातृसदन रोड के समीप सुखदेव कुटी के पास प्लाट दिखाया। आबादी में दर्ज बताते हुए राम सिंह का होना बताकर प्लॉट की खसरा खतौनी से संबंधित कागजात भी दिए। राम सिंह से मिलवाने के बाद 2.91 लाख में सौदा तय हो गया। जिसका दस हजार बयाना दे दिया। दो मार्च 2१७ में दो लाख 81 हजार देकर रजिस्टरी करवा ली। राम सिंह के परिचित अजीत ने बतौर गवाह बैनामे पर हस्ताक्षर किए। नौ अक्तूबर 2018 को प्लाट पर निर्माण केलिए पहुंची तो कब्जा देने के लिए कहा तो टालमटोल की जाने लगी।जानकारी जुटाने पर मालूम हुआ कि दस्तावेज लेखक अमरपाल सिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत संतोष से धोखाधड$ी की गई। रकम हडपने की नीयत से जाति छिपाकर गलत व अवैध तरीके से प्लाट को बेचा गया। प्लाट पर पहले से ही अन्य व्यक्ति का कब्जा है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी रामसिंह, मिंटू सिंह, अजीत निवासीगण ग्राम जगजीतपुर, अमरपाल सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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