– कोतवाली ज्वालापुर में दर्ज हुआ नए कानून पहला मुकदमा
हरिद्वार।
कोतवाली ज्वालापुर में गंगनहर घाट पर बैठे युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल फोन व नगदी लूटने की घटना का मुकदमा नए कानून के भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने चंद घंटों में वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, नगदी व चाकू बरामद हुआ। वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी पर पहले भी दो लूट व एक चोरी का मुकदमा दर्ज है जबकि दूसरा भी जेल जा चुका है। पूछताछ करने के बाद मेडिकल करवा कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मोहल्ला जाटान कोतवाली शहर बिजनौर से रविदास घाट पर दो बदमाशों ने चाकू दिखाकर धमकी देकर मोबाइल व 1400 रुपये लूट कर ले गए। पीडित की तहरीर पर नई आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 39 (4) के मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीमों का गठन कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपितों की तलाश की गयी। मुखबिर की सूचना की सूचना दोनों आरोपितों को क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पकडे गए आरोपित शातिर बदमाश हैं जो पहले भी लूट व अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। पूछताछ में आरोपितों ने अपने नाम अक्षय पुत्र वेदपाल व जानी पुत्र दिनेश निवासीगण बाल्मीकि बस्ती कोतवाली ज्वालापुर बताया। दोनों के विरुद्ध पहले भी लूट व चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।