युवती के चेहरे पर केमिकल फेंककर जलाने वाले को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा
हरिद्वार।
प्यार से इंकार करने पर युवती के चेहरे पर जहरीला केमिकल फेंककर जलाने के मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि दो नवम्बर 2020 को पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी युवक ने रात में युवती के घर जाकर चेहरे पर केमिकल डालकर मुंह व नाक जला दिया था। पीडित लडकी की माता ने सुबह ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि घटना की रात करीब नौ बजे आरोपी युवक घर पर जूस लेकर आया था। खुद ही किचन में जाकर गिलास में डालकर पिलाया था। जूस पीने के बाद पीडित लडकी, उसकी माता व भाई सो गए थे। करीब रात तीन बजे पीडित लडकी चेहरे पर जलन होने की वजह से चिल्लाई, तो वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति हडबडकर भाग गया था। चिल्लाने की आवाज सुनकर पीडिता की माता भी जाग उठी थी। केमिकल से पीडिता का मुंह व नाक जल गया था। पीडिता के परिजन उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे। जहां डाक्टर ने पुलिस केस बताते हुए सरकारी अस्पताल में रेफर किया था। गंभीरावस्था को देखकर एम्स ऋषिकेश व एम्स ऋषिकेश के बाद जौलीग्रांट रेफर किया गया था। इसके बाद पीडित लडकी के खुलासे के बाद आरोपी कादीर पुत्र इरफान निवासी ग्राम घिस्सुपुरा थाना पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी युवक एक डेढ साल से पीडिता के घर पर आने जाने लगा। मौका पाकर युवती से बात व प्यार का इजहार करने लगा। पीडित युवती ने डांट कर घर आने से मना कर दिया था। आरोपी युवक पर पीडि$ता को पछताने की धमकी देने का आरोप भी है। उसी रात आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया था। वादी पक्ष की आेर से साक्ष्य आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।