निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई
हरिद्वार।
युवती को निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 09 जून 2018 को आरोपी पर निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी बीते एक साल से दुष्कर्म करता चला आ रहा था। इसी दौरान पीडिता गर्भवती भी हो गई थी। जव पीडि$ता ने आरोपी को निकाह करने के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया था। आरोपी के पिता पर पीडित पक्ष को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी लेकर उनके पीछे दौडने का आरोप भी लगाया गया था। पथरी पुलिस ने पीडित पक्ष की आेर से लिखित तहरीर पर आरोपी नईम पुत्र फैजान निवासी ग्राम घिस्सूपुरा थाना पथरी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी नईम को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। अभियोजन पक्ष की आेर से साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की आेर से एक गवाह पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नईम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कैद तथा 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। महिला चिकित्सक ने मेडिकल जांच में पीडि$ता को गर्भवती होना पाया था।