हरिद्वार।
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 अक्टूबर 2019 की सुबह चार बजे श्यामपुर थाना क्षेत्र से एक सोलह वर्षीय लडकी को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी पहले से ही विवाहित व चार बच्चों का पिता है। पीड़िता अपने घर से 1 हजार रुपए नगद, दो सोने के आभूषण, तीन चांदी के आभूषण व एक मोबाइल फोन लेकर गई थी। काफी देर तक घर वापिस नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास व रिश्तेदारी में तलाश शुरू की। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी गुलफाम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम लालढांग थाना श्यामपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना के एक साल बाद पुलिस ने आरोपी युवक को दिल्ली से पकडकर पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद किया था। घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी घटना बताई थी। पुलिस ने आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी पर बहला फुसलाकर ले जाकर लगातार दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अभियुक्त की पुत्री को जन्म दिया था।