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प्रॉपटी डीलरों ने पचास लाख की रकम हड़पी प्लाटिंग करने के नाम पर ली गई रकम रकम वापस न मिलने पर सदमे में मौत कोर्ट के आदेश पर पुलिस में केस दर्ज

हरिद्वार।
रानीपुर गांव में एक जमीन पर प्लाटिंग करने के नाम पर प्रापर्टी डीलरों ने सहारनपुर के एक व्यक्ति को लाखों रुपए हड़प लिए। जमीन की खरीद—फरोख्त पर रोक होने व कई शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी के बावजूद पचास लाख से अधिक की रकम हडपी। रकम न मिलने के सदमे में पीड़ित की मौत भी हो गई। मृतक के बेटे ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी करने वाले महिला समेत चार लोगों के विरुद्ध ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।
कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले प्रॉपटी डीलरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। शशि शेखर  निवासी बेहट बस अड्डा सहारनपुर उत्तर प्रदेश ने तहरीर दी कि उसके पिता राजेन्द्र कुमार कर्णवाल की मुलाकात 7 साल पहले राव बाबर निवासी पीरवाली गली ज्वालापुर, सुधीर गुप्ता निवासी हरिगंगा अपार्टमेंट व पराग गुप्ता निवासी शारदा विहार कालोनी ज्वालापुर से हुई थी। आरोपितों ने उन्हें बताया कि उनकी एक जमीन ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर में है। जिसमें प्लटिंग करने के लिए निवेश की आवश्यकता है। आरोप है कि प्लाटिंग में साझेदारी के नाम पर उनके पिता से 22 नवंबर 2015 को पांच लाख रुपए चेक से प्राप्त किया। तय हुआ कि प्रतिफल के रूप में एक करोड बीस लाख रुपये प्राप्त करने के बाद राव बाबर का उत्तरदायित्व होगा कि वह शेष अपठित हुई भूमि को उसके पिता के पक्ष में हस्तान्तरित कर देगा। बाबर ने साझेदारी विलेख लिखते समय जमीन पाक साफ होने की बात कही थी। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और इसका मुकदमा सुधीर गुप्ता के साथ कोर्ट में चल रहा है। इतना ही नहीं जमीन बेचने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। आरोप है कि राव बाबर समेत अन्य आरोपितों ने धोखाधड़ी करते हुए रकम हड़प ली। इसी प्रकार का सौदा जमीन से जुड$े दूसरे पक्ष यानि सुधीर गुप्ता ने भी किया और 20 लाख रुपए चेक से व 25 लाख रुपए नकद प्राप्त किए। जानकारी लेने पर पता चला कि जमीन हरिपर्वत मैरीलैंड रिजल्ट कंपनी की है जिसके हजारों शेयरहोल्डर्स हैं। सुधीर गुप्ता ने रकम कंपनी के खाते में डालने के बजाय अपने निजी खाते में जमा कराई। आरोपितों ने न तो जमीन का मुनाफा दिया और न ही मूल रकम लौटाई। रकम वापस मांगने  इस बारे में  किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। साल 2022 में उसके पिताजी बीमार हो गए तब उन्होंने पूरे प्रकरण की जानकारी दी। छल कपट से धोखाधड़ी कर ठगी का शिकार होने के चलते उसके पिता की मौत 20 जुलाई 2022 को हो गई। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर राव बाबर निवासी पीर वाली गली ज्वालापुर, सुधीर गुप्ता निवासी हरिगंगा अपार्टमेंट व पराग गुप्ता निवासी शारदा विहार ज्वालापुर कालोनी व कमर जहां पत्नी राव बाबर निवासी मस्जिद के पीछे पीर वाली गली ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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