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कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरिद्वार।
सेना के जवान व उसकी पत्नी से प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर 4.69 लाख की रकम हडपने वाले के विरुद्ध पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर प्लाट बेचने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पीडि़त ने तहरीर दी कि माधो सिंह निवासी ग्राम झिलोणी थाना नारायण बगड$ जिला चमोली ने वह भारतीय सेना में जवान है  उनकी पत्नी भालमति देवी को महेश चंद्र कुशवाहा निवासी ब्रह्म विहार फेस—दो लाटोवाली कनखल वर्तमान पता एफ-11 विकास भवन संदेश नगर ने ग्राम जियापोता में प्लाट दिखाया।  खुद को प्लाट का मालिक बताते हुए कहा कि वह इसे बेचना चाहता है। प्लाट खरीदने के लिए तैयार हो गए। 40 लाख 69 में सौदा करते हुए प्लाट की रजिस्ट्री 2018 में भालमति देवी के नाम पर रजिस्ट्री कार्यालय तहसील में कर दी। अलग—अलग बारी में चेक व अन्य माध्यमों से प्लाट की पूरी रकम दी। वर्ष 2021 में दाखिल खारिज कराने के लिए तहसील आवेदन करने पर सामने आया कि प्लाट को इसर्स पूर्व वर्ष 2014 में कनखल निवासी दो अन्य महिलाओं को बेच रखा है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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