हरिद्वार।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में वर्ष 2034 में चार राष्ट्रीय लोक अदालतो का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभय सिंह ने बताया कि इस वर्ष आयोजित पहली राष्ट्रीय लोक अदालत नौ मार्च, द्वितीय 11 मई , तृतीय 14 सितंबर व चौथी 14 दिसंबर में आयोजित की जाएगी। इन चारों आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, चेक बाउंस, बैंक धन वसूली केस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लेबर वाद, पारिवारिक मामले, राजस्व वाद व अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति व समझौते के माध्यम से किया जाएगा।