हरिद्वार।
पुत्री की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र जज संजीव कुमार ने आरोपी मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि दो मार्च 2017 की रात भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक अविवाहित लडकी की हत्या कर दी गई थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक ठाकुर सिंह रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। तो परिजन मृतका के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मृतका की माता व परिजनों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। जिसपर पुलिस ने मृतका लडकी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका का गला घोंटने,दाहिनी हथेली पर जलने व फटने के निशान मिले थे। दरोगा ठाकुर सिंह रावत ने मृतका की मां सय्यारा पत्नी रब्बान निवासी ग्राम सरठेड$ी शाहजहांपुर, थाना भगवानपुर के खिलाफ हत्या, षडयंत्र रचना, साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।
पुलिस ने जांच में पता चला कि आरोपी महिला अपनी मृतका पुत्री का निकाह कराना चाहती थी। लेकिन मृतका वहां पर निकाह करने से मना कर रही थी। जिस पर आरोपी महिला ने अपनी पुत्री की हत्या को अंजाम दिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की आेर से 7 गवाह पेश किए गए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सय्यारा को दोषी पाया है। तथा उपरोक्त आदेश सुनाया है