उत्तराखंड हरिद्वार

गांजा तस्कर को तीन वर्ष की कैद व तीस हजार रूपये जुमाने की सजा सुनाई

हरिद्वार ।
नशीले पदार्थ गांजा के साथ पकड़े जाने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने 3 वर्ष की कैद तथा तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि 9 अप्रैल 2015 को कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक कुलविन्द्र सिंह रावत थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब वह लालजी वाला कोठी को जाने वाले मार्ग पर जा रहे थे तभी उन्हें एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए आता हुआ दिखाई दिया था, जो पुलिसकर्मियों को देखकर लाल कोठी की ओर बढकर चल दिया था। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने लाल कोठी के चार दिवारी के करीब उसे पकड लिया था। पकड$े गए व्यक्ति ने अपना नाम सोनू उर्फ ढाईकन निवासी भीमगोड़ा हरिद्वार बताया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 80 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की आेर से सात गवाह  के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू उर्फ ढाईकन को 3 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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