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रिटायर्ड अध्यापिका को प्लाट बेचकर की धोखाधड़ी

– कोर्ट के आदेश पर तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
हरिद्वार।
धोखाधड़ी में रखकर रिटायर्ड अध्यापिका को प्लाट बेच कर दिया। प्लाट को  किसी दूसरे को बेचा गया। पीडि़ता कुछ समय बाद प्लाट पर गई तो उसे धोखाधड़ी की जानकारी लगी। पीडि़ता ने कोर्ट में गुहार लगायी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों के विरुद्ध पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की तहरीर पर तीन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। तहरीर में पीडि़ता  चन्द्र कान्ता पत्नी राजेन्द्र प्रसाद सैनी निवासी 1१ न्यू हरिद्वार कालोनी हरिद्वार ने जानकारी दी कि उसने वर्ष 2१४ में  रविन्द्र कुमार चौहान पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम नूरपुर पंजनहेडी जियापोता  कनखल, महेश चन्द्र कुशवाहा पुत्र चन्द्रपाल निवासी ब्रहमविहार फेस—2  कनखल व  अनिल कुमार गुप्ता इलाका पटवारी श्री शीतला विहार फेस—3 ग्राम जियापोता  ज्वालापुर के माध्यम से एक हजार वर्ग फुट का प्लाट ग्राम जियापोता में खरीदा था। प्लाट की रजिस्टी में करवा दी गई। करीब ढाई वर्ष पूर्व अपने पति के साथ उक्त प्लाट पर गयी तो वहां जाकर  संजीव राजपूत से जानकारी प्राप्त हुई कि यह प्लाट पहले से ही महेश चन्द्र कुशवाहा  ने वन्दना राजपूत के हक में बैनामा कर रखा है। प्लाट के बारे में जानकारी मिलने पर तीनों से संपर्क किया तो उन्होंने जानकारी दी कि वंदना राजपूत की रजिस्टरी फर्जी है। आपको जल्द ही प्लाट पर कब्जा दिलवा देंगे। काफी समय बीत जाने पर प्लाट पर कब्जा नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध पुलिस में भी शिकायत की गयी। आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट से आदेश जारी होने पर पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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