– राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी थी रिपोर्ट
-सहायक नगर आयुक्त ने दर्ज कराया केस
हरिद्वार।
नगर निगम के संपत्ति विभाग से सूचना के आधार पर मांगी की जानकारी की फाइल गायब हो गयी। फाइल की काफी तलाश करने के बाद भी पता न चला। राज्य सूचना आयुक्त ने जानकारी न देने पर रिपोर्ट मांगी। राज्य सूचना आयुक्त ने तलब किया तो नगर निगम सहायक नगर आयुक्त ने तहरीर देकर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।
कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक भावना कैंथोला ने बताया कि नगर निगम हरिद्वार में तैनात सहायक नगर आयुक्त की तहरीर पर विभाग से फाइल गायब होने का मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में जानकारी दी विवेक कुमार निवासी ग्राम रोहाल्की दयालपुर पोस्ट-भगवानपुर हरिद्वार के सूचना अधिकार के 13 अप्रैल 2022 के क्रम में सम्पत्ति अनुभाग नगर निगम हरिद्वार को 4 जून को 2022 को दी गयी। सूचना के अनुसार पत्रावली में नगर पालिका परिषद हरिद्वार का 24 फरवरी 2003 का पत्र काफी खोजबीन करने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिस सूचना प्रेषित की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है। रिकार्ड रूम में डिस्पेच रजिस्टर की खोजबीन करने पर डाक रजिस्टर भी प्राप्त नहीं हुआ। 30 जुलाई 2013 में स्पष्ट आदेश है कि यदि कार्यालय में कोई भी अभिलेख गायब होता है तो सम्बन्धित थाने कोतवाली में रिपोर्ट दायर की जाती है। राज्य सूचना आयुक्त के आदेश 23 मई 2023 में स्पष्ट पर उल्लेख है कि नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली खोने की एफआईआर दर्ज करायी जाये तथा तत्समय में जिनके सुपुर्दगी में पत्रावली खो गयी है उसकी विभागीय कार्यवाही की जाये। नगर निगम हरिद्वार ने तीन सदस्यीय जांच अधिकारियों की समिति गठित की गयी। समिति ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध विभागीय जांच की गयी। जिसमें वास्तविक रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन कर्मचारी दोषी है। प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाये। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।