हरिद्वार।
नशीली दवाइयां रखने के मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 23 सितंबर 2024 को कोतवाली लक्सर में तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाली क्षेत्र में गस्त पर थे। जब वह गस्त करते हुए ग्राम बाकरपुर भिकमपुर होते हुए भिकमपुर से आगे फतवा रोड की ओर जा रहे थे। तभी मंदिर के पास उन्हें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर गांव भोगपुर फतवा की ओर से आता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह वापस मुडकर भागने का प्रयास करने लगा था, लेकिन फिसल कर गिर जाने के कारण भाग नहीं सका था। पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड लिया था एवं भागने का कारण पूछने पर पकड़े गए व्यक्ति ने बताया था कि उसके पास नशीली दवाइयां है। इसके बाद उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह के सूचना देने पर सीओ लक्सर निहारिका सेमवाल मौके पर पहुंची। उनकी उपस्थिति में पकड़े गए व्यक्ति की नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम शहजाद पुत्र नूर हसन निवासी नसीरपुर कलां उर्फ दौडबसी थाना पथरी बताया था। तलाशी लेने पर उसके पास से 99 टैबलेट अल्प्राजोलम, 168 कैप्सूल ट्रामाडोल तथा 14 सीसी सिरप कोरेक्स बरामद हुए थे। जिन्हें रखने का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने शहजाद से बरामद नशीली दवाइयां को कब्जे में लेकर सील कर दिया था और शहजाद को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया दिया था। आरोपी शहजाद की जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी है।