प्रकरण में संलिप्त अभियुक्ता के पति व पति को मित्र को पूर्व में ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका जेल
अपराधी कहीं भी छुपा हो, गलती की है तो जेल जाना तय है: एसएसपी
एक महिला (पीड़िता) के गाजियाबाद से अपने जान पहचान के एक व्यक्ति के साथ कोतवाली गंगनहर क्षेत्रांतर्गत आकर अपने साथ हुए दुष्कर्म संबंधी प्रकरण में कोतवाली गंगनहर में मु0अ0सं0 457/2023, धारा 328/376(2)(N)/120बी भादवि दर्ज कराया गया था जिसमें पाए गए तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 323/ 506/ 342 भादवि व 5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई थी।
मामला संज्ञान में आते ही हरिद्वार पुलिस द्वारा न सिर्फ सही घटना से आमजन को रू-ब-रू कराया गया बल्कि प्रकरण में मात्र 12 घंटे के भीतर अभियुक्त शाकिब व नदीम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भी भेजा गया।
आज उक्त घटना में संलिप्त महिला अभियुक्ता आयशा उर्फ खुशी जो पुलिस के डर से लगातार फरार चल रही थी, को पुलिस टीम द्वारा रामनगर रुड़की कचहरी से धर दबोचा गया है। पकड़ी गई महिला आयशा उर्फ खुशी पत्नी शाकिब निवासी मकान नंबर 387 प्रधान पट्टी बरला थाना छपार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है।
उल्लेखनीय है कि
बीती 4अगस्त को कोतवाली गंगनहर पुलिस द्वारा गंग नहर किनारे से एक महिला को असहाय / बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उक्त महिला द्वारा होश में आने के पश्चात अपना नाम व पता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बताया गया था। पीड़िता द्वारा जुलाई के महीने में हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटते वक्त रुड़की बस स्टैण्ड पर खड़े शाकिब पुत्र अख्तर निवासी बरला जिला मु0नगर द्वारा प्यास लगने पर पानी की बोतल दी गई। जिसको पीने के बाद पीड़िता को हल्का नशा हुआ। जिसके बाद शाकिब पीड़िता को अपने कमरे भटनागर अस्पताल के पास रुड़की ले गया। जहां अर्ध बेहोशी की हालत में पीड़िता को नशे के इंजेक्शन देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा और फोन व पैसे भी छीन लिये।
तब से शाकिब पीड़िता को लगातार इस घटना का जिक्र किसी से न करने अन्यथा जान से मारने की धमकी देते हुए समय-समय पर अपने पास बुलाता था। अपने परिवार को बचाने एवं लोक लाज के भय से पीड़िता मजबूरी में इसके पास आई थी। जहां पुनः इसके साथ नशे का इंजेक्शन देते हुए दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली गंग नहर में 1 – शाकिब पुत्र अख्तर 2- खुशी पत्नी शाकिब नि0 गण बरला जिला मुजफ्फर नगर उ0प्र0 के खिलाफ मु0अ0सं0 457/2023, धारा 328/376(2)(N)/120बी भादवि पंजीकृत किया गया। एसएसपी हरिद्वार द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन करते हुए तत्काल गिरफ्तार हेतु निर्देशित किया गया था।