हरिद्वार।
तीन दोस्तो को गाडी चढाकर जान से मारने के प्रयास के मामले में चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भटट ने हमलावर को पांच वर्ष की कठोर कैद तथा 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 17 नवम्बर 2018 की रात आरोपी राजू कश्यप अपने तीन दोस्तो अनिल, जतिन व कर्ण के साथ टेम्पो ट्रेवलर से जगजीपुर काम से आया था। जहां चारों में आपस में कहासुनी हो गई थी। जिस पर अनिल, जतिन व कर्ण चार पहिया वाहन से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। तभी आरोपी राजू कश्यप ने तीनों युवकों को जान से मारने की नीयत से चार पहिया वाहन उनके ऊपर चढा दिया था। तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई थी। घटना के पांच दिन बाद चोटिल अनिल के पिता धर्मपाल ने आरोपी राजू कश्यप पुत्र रनवीर सिंह निवासी टिबडी वाटर वक्र्स, शिवलोक कालोनी कोतवाली रानीपुर, स्थायी निवासी ग्राम दुर्गागढ कोतवाली लक्सर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हमलावर राजू कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजू कश्यप को दोषी पाया है। तथा 5 वर्ष की कठोर कैद तथा 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।