हरिद्वार

मारपीट के 9 आरोपितों को 8—8 साल की कैद

लक्सर।
झिंवरहेडी गांव निवासी 9 आरोपितों को एक मामले में दोष पूर्ण सिद्ध करते हुए उनके खिलाफ लक्सर एडीजे न्यायालय ने 8—8 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई है। तथा उन पर 42—42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
लक्सर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए झिंवरहेडी गांव के कुल 9 आरोपितों को 8—8 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर 42—42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि प्रवेश नामक वादी द्वारा लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था, कि 2 मार्च 2016 को उसके चाचा बतौर ग्राम प्रधान राजकीय निधि से सडक निर्माण करा रहे थे। इस दौरान विपक्षियों द्वारा रंजिशन उसके चाचा के साथ मारपीट कर काम रुकवा दिया गया था। इतना ही नही बल्कि उसके बावजूद भी गन्ने के खेतों में कृषि कार्य के दौरान विपक्षियों ने वादी पक्ष को धारदार हथियारों और लाठी—डंडों से हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
शासकीय अधिवक्ता भुपेश्वर ठकराल ने बताया कि इस मामले पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल चला। आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर झिंवरहेडी गांव के कुल 9 हमलावर आरोपितों के खिलाफ सुनवाई के दौरान 8—8 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अभियुक्तों पर 42—42 हजार रुपए का जुर्माना भी बतौर आर्थिक दंड के रूप में लगाया गया है।

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