उत्तराखंड हरिद्वार

बैंक खातों से रुपए निकालकर हडपने वाले आरोपी की जमानत खारिज

हरिद्वार।
बैंक खातों में से रुपए  निकालकर हडपने के मामले में चतुर्थ अपर  सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी  की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में शिकायतकर्ता पवन  से कोरियर के बहाने उसकी एटीएम डिटेल पूछकर खाते में से दो लाख रुपये हडप लिए गए थे। शिकायतकर्ता पवन पंजियारा की लिखित शिकायत पर भगवानपुर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी रमजान अली ने मुख्य आरोपी संजय मंडल के साथ मिलकर लोगों से धोखाधडी कर उनके बैंक खातों में से अपने खातों में स्थांतरित कर पैसे हडपने का काम किया हैं। जांच में आरोपी रमजान अली के खाते में 25 हजार रुपये स्थांतरित होने का भी पता चला था। आरोपी रमजान अली के चार अलग अलग बैंक खातों में 21 लाख 61 हजार 78 रुपये का लेनदेन होने का भी पता चला था। पुलिस जांच में सह आरोपी संजय मंडल पर 10—15 लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनके खाते में तीन हजार रुपये महीने के भेजने का आरोप है। भगवानपुर पुलिस ने आरोपी रमजान अली पुत्र मोमीनूर रहमान निवासी पुर्वी दल्लोपुर थाना ईटाहार जिला उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, हाल पता चन्द्रलोक चकरपुरी थाना सेक्टर 29,गुरूग्राम हरियाणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद  चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश  रितेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी रमजान अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *