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छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष की सजा व अर्थ दण्ड लगाया

हरिद्वार।
16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी  को  दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 3 अगस्त 2१७ सवा तीन बजे दोपहर कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से पीडि$त छात्रा ट्यूशन पढ$ने के लिए शिवालिक नगर गई थी। शाम पांच बजे दूसरी बेटी ने बताया कि  पीडि$ता काफी तलाश करने पर भी नही मिली। पीडित छात्रा के पिता ने कोतवाली रानीपुर में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के करीब 15 दिन के बाद  पुलिस ने आरोपी रोहित को रेलवे स्टेशन हरिद्वार से पीडित छात्रा के साथ पकडा था। पीडित छात्रा ने परिवार वालों व पुलिस को आरोपी द्वारा बहला—फुसलाकर विकास नगर आदि कई स्थानों पर ले जाना तथा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।पुलिस ने आरोपी रोहित पुत्र जगमेर निवासी शछोया सांपला, थाना झिनझियाना जिला शामली यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म व पक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की आेर से सात गवाह पेश किए गए दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपरोक्त  आदेश सुनाया है।

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