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बेटियो की सुरक्षा के लिए भी यह एक अच्छा कदम: डा. मनु शिवपुरी

-प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर मुयख्मंत्री का जताया आभार
हरिद्वार।
प्रदेश सरकार द्वारा सदन में यूसीसी (यूनिफार्म सिविल कोड) को लागू किया जाना उत्तराखंड के लिए गौरव पूर्ण बात है। उत्तराखंड ने आज समस्त भारत में उन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण एक मिसाल कायम की है जहां सभी प्रदेश इसे लागू करने में असमंजस की स्थिति में लागू नहीं कर पा रहे थे ।वहां  उत्तराखंड ने सर्वश्रेष्ठ एवं विकास की संभावनाओं में प्रथम पायदान पर स्वयं को साबित कर दिया है । यह बात बेटी बचाओ बेटी पढाओ की ब्रांड एम्बेसडर डा. मनु शिवपुरी ने प्रेस को जारी एक बयान में कही। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर ङ्क्षसह धामी की प्रशांसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लेकर प्रदेश को आधुनिक एवं आवश्यक बदलावों में प्रथम पायदान पर खड़ा कर दिया है। जहां हर जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी का नाम बड़े परिवर्तनों के लिए लिया जाता रहा है।आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं को इसी शैली पर साबित कर दिया है। डा. मनु शिवपुरी ने कहा कि यह कानून सब जाति धर्म एवं संप्रदाय के लिए बराबर है। इसमें सभी को समान रूप से सभी मामलों में चाहे वह विवाह, तलाक, भरण पोषण, बालक को गोद लेना, संपत्ति में अधिकार आदि कोई भी विषय हो सब पर सबको समान रूप से न्याय दिया जाएगा।बताया कि इसके दायरे में लिव इन रिलेशनशिप को भी रखा गया है। क्योंकि आज आधुनिकता के दौर में लिव इन रिलेशनशिप कई वीभत्स घटनाओं की जिम्मेदार भी बन रही है। जिसका मुख्य कारण परिवार की इस प्रकार से युवाओं के संग रहने की बात से अवगत ना होना मुख्य कारण है। अब यूसीसी में इस विषय को भी इस धारा में रखा गया है अब आवश्यक है की रिलेशनशिप में रहने से पूर्व रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। माता—पिता को इसकी जानकारी दी जाएगी ।अत: कई बड़ी घटनाओं से युवा सुरक्षित भी रह सकेंगे क्योंकि  परिवार की अभिज्ञता के कारण आए दिन बड़ी से बड़ी घटनाएं घट रही हैं। बेटियो की सुरक्षा के लिए भी यह एक अच्छा कदम उठाया गया है। और कोई भी धर्म अथवा जाति के व्यक्ति बिल्कुल भी डर का कारण ना समझे क्योंकि यह एक सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु उठाया गया आवश्यक एवं विकासशील कदम है।

 

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