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खूनी मांझा से निजात पाने को उठाया ये कदम, क्या प्रदेश सरकार भी करेगी कोई ऐसा जतन

लोहड़ी, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के त्योहारों के दस्तक देते ही एक बार फिर से पतंगबाजी के शौकीनों द्वारा घातक चाइना डोर के इस्तेमाल के कारण बेगुनाह इंसानी जिंदगियों और बेजुबान पशु,पक्षियों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने की आशंकाएं जोर पकड़ने लगी है।ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा खूनी डोर के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चाइना डोर से पतंग उड़ाने, डोर बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ पकड़े जाने पर 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रु. जुर्माना करने की सख्त चेतावनी दी है।

जिलाधीश सुरभि मालिक द्वारा सख्त लफ्जों में चेतावनी दी गई है कि जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा लुधियाना जिले में विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न टीमें गठित कर बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें विभागीय कर्मचारियो द्वारा चाइना डोर की बिक्री करने वाले प्रत्येक संदिग्ध दुकानदार की दुकानों, गोदामो और जरूरत पड़ने पर घरों में भी चेकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा इस दौरान अगर विभागीय कर्मचारियो को मौके पर चाइना डोर बरामद होती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ मौके पर ही मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि चीनी मांझा को सरकार द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया है। जिसके चलते जब-जब चाइनीस मांझा के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो कुछ कुछ हद तक छापेमारी कर चालान कर इति श्री कर ली जाती है देखा जाए तो बीते वर्ष भी कई स्थानों पर चाइनीस मांझा के खिलाफ आवाज उठने के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा छापेमारी और चालान की कार्रवाई कर तीसरी कर ली गई और विशेष मौके पर हर जगह चाइनीस मांझा ही सड़कों पेड़ों दीवारों आदि पर फैला नजर आया। चाइनीस मानव मांझा को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के लिए सरकार को भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान लागू करना चाहिए जिससे प्रतिबंधित मांझे को बेचने वाले व्यापारियों को भी कड़ा सबक मिल सके।

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