– 15 वर्षीय पीडिता से दुष्कर्म करने का आरोप
– पत्नी की तरह रखकर नाबालिग का शोषण का आरोप
हरिद्वार।
15 वर्षीय नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएेसी /अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 82 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 नवम्बर 2019 की सुबह साढे सात बजे सिडकुल क्षेत्र में एक नाबालिग लडकी लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी पीडिता का कोई पता नहीं चला। थक हारकर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी। घटना के करीब दो माह के बाद पुलिस ने पीडिता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। पीडिता ने अपने परिजनों व पुलिस को अपनी आपबीती में बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था। आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे दो तीन जगह पर पत्नी की तरह रखकर कई बार दुष्कर्म किया है। सिडकुल पुलिस ने पीडित लडकी के परिजन की शिकायत पर आरोपी विपिन पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम तितावी मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने, दुष्कर्म व पक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।