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हरकी पैड़ी पुलिस चौकी निर्माण रोकने के आदेश हुए जारी

*मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में स्वीकृत हर की पौड़ी मां गंगा द्वार गंगा आरती दर्शन के आस्था पथ के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पुन अवैध पुलिस चौकी के 2कमरों का पुननिर्माण 159_21लाख अत्याधिक राशि से निर्माण कराने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश शासन ने उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को जारी किया।

हरिद्वार/ कालू वर्मा।

हरकी पौड़ी के पैदल आस्था पथ की भूमि पर अवैध कब्जा कर गंगा नदी पर निर्माण पर लागू प्रतिबंध के खिलाफ 2कमरों का अवैध निर्माण रोटरी क्लब ने 1992मे कराया था।
उसी 2कमरों में पुलिस चौकी शासन से अनुमति लिए बिना चल रही थी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड न रिट याचिका पुखराज बनाम प्रशासन के निस्तरण निर्णय मे पैदल फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का आदेश जिलाधिकारी दीपक रावत को दिया था। जिलाधिकारी ने उपाध्यक्ष एच आर डी ए को पैदल फुटपाथों से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने अपील संख्या 35156 रमेश चंद्र शर्मा बनाम जिलाधिकारी के अंतिम निर्णय 23/11/22 के प्रस्तर (7_3 मे जिलाधिकारी तथा प्रस्तर 9मे उपाध्यक्ष को निर्देश दिया था कि अवैध 2कमरों का अतिक्रमण गंगा द्वार मे बाधक को हटवाया जाए
जिसका पालन कर 2कमरों को ध्वस्त करा दिया गया।
प्राधिकरण ने नगर निगम _सिंचाई विभाग _ पुलिस विभाग से सलाह मशविरा किए बिना 2020 में स्वीकृत जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार की 34करोड़ की योजनाओं में मां गंगा द्वार गंगा आरती दर्शन आस्था पथ के निर्माण स्थल पर निर्माण का 159.21 लाख से धवस्त पुलिस चौकी के 2कमरों के पुननिर्माण का बजट स्वयं पास कर टैंडर जारी करा दिया था। अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता अखिल भारतीय धर्मशाला प्रबंधक सभा ने उक्त 159.21 राशि को पुननिर्माण कार्य कराने से हर की पौड़ी धार्मिक क्षेत्र के प्रवेश का मां गंगा द्वार
तथा भीड़भाड़ समय में बुजुर्गो दिव्यांगों विशेषकर वी आई पी मेहमानों के सुगम सुविधाजनक मां गंगा आरती दर्शन के लिए भव्य आस्था पथ दर्शक स्थल रैंप नुमा ढलान युक्त बनाने की वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री से स्वीकृत व वित्तीय धनवंटन प्रक्रिया मे चलित योजना के निर्माण स्थल पर अबरोध व उस स्थल को घेरकर रुकावट लगाने की हरिद्वार विकास प्राधिकरण के जारी बाला जी कंपनी के टेंडर को निरस्त कर निर्माण कार्य पर सख़्त प्रतिबंध लगाने के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को लिखित में नोटिस दिया था, कि धर्म हित की दोनों स्वीकृत योजनाओं में बाधक 159. 21 लाख रुपए के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाए अन्यथा धर्मशाला प्रबंधक सभा को उच्च न्यायालय में स्थगन प्राप्ति के लिए मजबूरन धर्महित में जाना पड़ेगा। शासन ने विचारोंप्रांत शासकीय आदेश संख्या 51987 दिनांक 26/12/2023 को अर्पण कुमार राजू उपसचिव उत्तराखंड शासन द्वारा उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार को 4जनवरी को जारी कर मुख्यमंत्री जी की स्वीकृत योजनाओं में बाधा रुकावट वाले अवैध पुननिर्माण कार्य पर सख्त प्रतिबंध लगाने की नियमनुसार कार्यवाही कराने का आदेश प्रेषित कराया गया है।

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