मोबाइल निर्माता सैमसंग को मोबाइल की कीमत व क्षतिपूर्ति वाद खर्च वादी को देने का आदेश
हरिद्वार।
मोबाइल निर्माता सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने पर आयोग अध्यक्ष गगन गुप्ता, सदस्यगण डा. अमरेश गुप्ता व रंजना गोयल ने मोबाइल कंपनी को मोबाइल के बदले उसकी कीमत 2१ हजार रूपये, सर्विस चार्ज 4 हजार 8२ रूपये, क्षतिपूर्ति 1 हजार व वाद खर्च और अधिवक्ता फीस के पांच हजार रूपये तथा छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता संजीव धीमान ने एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल महाकाली इंटरप्राइजेज रानीपुर मोड से 2१ हजार रूपये में खरीदा था। विक्रेता ने शिकायतकर्ता को इस मोबाइल की एक वर्ष की गारंटी व वारंटी दी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त मोबाइल वारंटी अवधि में खराब हो गया था। विक्रेता ने कुछ दिन रखने के बाद उसी हालत में शिकायतकर्ता को लौटा दिया था। सर्विस सेंटर ने ठीक करके शुल्क प्राप्त कर निर्माणाधीन कमी बताते हुए मोबाइल वापस दे दिया था। उक्त मोबाइल कुछ दिन चलने के बाद फिर से खराब हो गया था।
शिकायतकर्ता ने विक्रेता,सर्विस सेंटर, मोबाइल कंपनी को नोटिस भिजवाया था। लेकिन के बाद भी इन तीनों पक्षों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। शिकायतकर्ता ने तीनों के खिलाफ आयोग में शिकायत की थी। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने स्थानीय विक्रेता व सर्विस सेंटर के विरुद्ध शिकायत निरस्त कर दी हैं। जबकि निर्माता कंपनी को सेवा में कमी करने का दोषी पाया है।