-जिलाधिकारी ने लाइसेंस किया निरस्त
पथरी।
नसीरपुर कला निवासी जावेद पुत्र इकरार द्वारा गांव के ही राशन डीलर हामिद हसन पुत्र फईमुद्दीन द्वारा राशन वितरण में खाद्य आपूॢत विभाग द्वारा की गई शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त करते हुए अग्रिम व्यवस्था होने तक नसीरपुर कला राशन वितरण का कार्य बादशाहपुर राशन डीलर मोहनलाल को सौंप दिया है। मोहनलाल ने इस बात की पुष्टि की है। जिलाधिकारी द्वारा आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, तो वहीं दूसरी और न्यायालय के आदेश पर हामिद हसन के विरुद्ध पथरी थाने में 420 सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जावेद पुत्र इकरार ने शिकायती पत्र में बताया था कि उसका चाचा इसरार को मरे काफी दिन हो गये परंतु सूचना के अधिकार में प्राप्त दस्तावेजों में राशन डीलर द्वारा उनका राशन ले जाया जाना दिखाया जा रहा था। सूचना के अधिकार में राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में फर्जीवाडा किये जाने के एेसे कई मामले संज्ञान में आए जिनके आधार पर विभाग को शिकायत की गई प्रारंभिक रूप में तो विभाग द्वारा इस मामले में शिथिलता दिखाई गई परंतु मामला न्यायालय में जाने का पता लगते ही जांच कर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई। हालांकि विभागीय जांच में राशन कार्ड धारकों से धोखाधडी करके गबन किए गए राशन की रिकवरी वाली बात नहीं दर्शाई गई। शिकायत करने से परेशान राशन डीलर द्वारा जान से मारने की धमकी का आरोप भी शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया था। जावेद अली ने बताया अनुमान के मुताबिक 50 लाख रुपए से भी अधिक का राशन गवन किया गया है। जिसकी रिकवरी करने की मांग भी प्रशासन से की जाएगी।