-13—13 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया
हरिद्वार।
लक्सर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास तथा 13—13 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सबूत न मिल पाने पर पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि दो अभियुक्तों को तमंचा रखने के मामले में 2 वर्ष की कठोर कैद तथा दो – दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी व नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 2१ अप्रैल 2१६ को सतपाल पुत्र गेंदाराम ने कोतवाली लक्सर में एक मुकदमा संदीप उर्फ चीकू पुत्र अनूप ङ्क्षसह निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, तेजेन्द्र गिल पुत्र हरदेव ङ्क्षसह निवासी सीमली, लक्सर, रणजीत उर्फ राजा निवासी ऐथल बुजुर्ग, लक्सर, शमसुद्दीन उर्फ फकरु पुत्र शेख निवासी बसेड$ी खादर, लक्सर, अनिल कुमार मित्तल पुत्र ज्ञान चंद निवासी अकौढा कलां लक्सर, सन्नी उर्फ अमृत पाल पुत्र प्रीतपाल ङ्क्षसह निवासी सीमली लक्सर, संजीव राणा पुत्र जल ङ्क्षसह निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, राजकिरण पुत्र नेपाल निवासी अकौढा कलां, लक्सर, गुरङ्क्षवदर पुत्र सितम ङ्क्षसह निवासी अकौढा कलां, लक्सर तथा समर ङ्क्षसह आकाश पुत्र चरण ङ्क्षसह निवासी अकौढा कलां लक्सर जिला हरिद्वारके खिलाफ आपस में षड्यंत्र रचकर गोलियां चला कर अपने पुत्र अनिल कुमार उर्फ काला एवं करूणेश पवार की हत्या करने के लिए दर्ज कराया था। आरोपियों पर रुपए के लेन देन के निपटारे के बहाने बुलाकर हत्या करने का आरोप भी लगाया था। मुकदमे में वादी पक्ष की आेर से 15 गवाह तथा न्यायालय की आेर एक गवाह का बयान दर्ज कराया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी संदीप उर्फ चीकू, रणजीत ङ्क्षसह उर्फ राजा, अनिल कुमार मित्तल, तेजेंद्र गिल एवं शमसुद्दीन उर्फ फकरू को हत्या आदि का दोषी पाया है। न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 13 – 13 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जबकि सनी उर्फ अमृतपाल, संजीव राणा, राज किरण, गुरङ्क्षवदर ङ्क्षसह एवं समर ङ्क्षसह आकाश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। न्यायालय ने तमंचा रखने के मामले में संदीप उर्फ चीकू तथा रणजीत ङ्क्षसह उर्फ राजा को 2 वर्ष की कठोर कैद तथा दो—दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।